Login
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu. Fusce viverra neque at purus laoreet consequa. Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.
Create an accountLost your password? Please enter your username and email address. You will receive a link to create a new password via email.
बालशà¥à¤°à¤®à¤¸à¥‡ बचà¥à¤šà¥‹à¤‚ के शारीरिक, मानसिक à¤à¤µà¤‚ सरà¥à¤µà¤¾à¤‚गीण विकास पर विपरीत पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µ पड़ता है। इसके पà¥à¤°à¤¤à¤¿ जन जागरूकता à¤à¤µà¤‚ संवेदनशीलता बà¥à¤¾à¤¨à¥‡ के उदà¥à¤¦à¥‡à¤¶à¥à¤¯ से हर साल 12 जून को बालशà¥à¤°à¤® निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसी à¤à¥€ खदान या फैकà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€ में 14 साल से कम आयॠके बचà¥à¤šà¥‡ को नियोजित नहीं किया जा सकता। राजà¥à¤¯ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ 14 वरà¥à¤· तक की आयॠके बचà¥à¤šà¥‹à¤‚ को निशà¥à¤²à¥à¤• और अनिवारà¥à¤¯ शिकà¥à¤·à¤¾ पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ की जाà¤à¤—ी। निशà¥à¤²à¥à¤• à¤à¤µà¤‚ अनिवारà¥à¤¯ बाल शिकà¥à¤·à¤¾ अधिनियम 2009 दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ लागू किया गया है।
खानों जà¥à¤µà¤²à¤¨à¤¶à¥€à¤² पदारà¥à¤¥ या विसà¥à¤«à¥‹à¤Ÿà¤• संबंधी खतरनाक पà¥à¤°à¤•ृति के कायों में 14 से 18 वरà¥à¤· तक की उमà¥à¤° के बचà¥à¤šà¥‹à¤‚ को नियोजित नहीं किया जा सकता। खतरनाक पà¥à¤°à¤•ृति के कारà¥à¤¯à¤¾à¥‡à¤‚ का विवरण इस अधिनियम में दिया है। वरà¥à¤· 2016 में संशोधन दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ उकà¥à¤¤ अपराध के लिठसजा बà¥à¤¾ दी है। सरकार दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ घरेलू कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° à¤à¤µà¤‚ सड़क के किनारे कारà¥à¤¯à¤°à¤¤ होटल, रेसà¥à¤Ÿà¥‹à¤°à¥‡à¤¨à¥à¤Ÿ आदि में कारà¥à¤¯ करने वाले बचà¥à¤šà¥‹à¤‚ को à¤à¥€ इस अधिनियम में शामिल किया है। यांतà¥à¤°à¤¿à¤• पà¥à¤°à¤•ृति के कà¥à¤› नठकारà¥à¤¯à¥‹à¤‚ को इस अधिनियम में जोड़ा है। इस अधिनियम में विदà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ समय के पशà¥à¤šà¤¾à¤¤ या अवकाश के दिन परिवार के कारà¥à¤¯ में मदद करने को छूट पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ की है। खान अधिनियम 1952 के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° 18 वरà¥à¤· से कम आयॠके बालक को किसी खदान में मजदूरी कराने पर रोक लगाता है। आईपीसी की धारा 367, 368, 370 के अनà¥à¤¤à¤°à¥à¤—त बचà¥à¤šà¥‹à¤‚ का à¤à¥€à¤– मांगने के लिठअपहरण दंडनीय अपराध है। बाल अधिकार संरकà¥à¤·à¤£ आयोग अधिनियम, 2005 के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° गठित बाल आयोग à¤à¥€ बचà¥à¤šà¥‹à¤‚ के हितों की रकà¥à¤·à¤¾ के लिये कारà¥à¤¯ करता है। राजसà¥à¤¥à¤¾à¤¨ पीड़ित पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤•र योजना 2011 के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° बाल तसà¥à¤•री से मà¥à¤•à¥à¤¤ कराठबचà¥à¤šà¥‹à¤‚ को पà¥à¤¨à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¸ à¤à¤µà¤‚ पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤•र के लिठ25 हजार रà¥à¤ªà¤ तक की राशि पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ किये जाने की वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ है।
^बालशà¥à¤°à¤® (पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤·à¥‡à¤§ à¤à¤µà¤‚ विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° 14 वरà¥à¤· से कम उमà¥à¤° के बचà¥à¤šà¥‹à¤‚ को किसी कारà¥à¤¯ में नियोजित करना अपराध है। यह संजà¥à¤žà¥‡à¤¯ पà¥à¤°à¤•ृति का अपराध है। यदि कोई नियोकà¥à¤¤à¤¾ 14 वरà¥à¤· से कम उमà¥à¤° के बचà¥à¤šà¥‹à¤‚ से कारà¥à¤¯ करवाता है, तो वह दंडित किया जाà¤à¤—ा। लोकेशकà¥à¤®à¤¾à¤° शरà¥à¤®à¤¾ (आरजेà¤à¤¸), पूरà¥à¤£à¤•ालिक सचिव, जिला विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण,
| --------------------------- | --------------------------- |